भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए होली का त्यौहार इस बार और भी खास होने जा रहा है। राज्य सरकार ने होली के पावन अवसर पर खुशियों को दोगुना करते हुए 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
अधिसूचना में संशोधन:
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पहले केवल 3 मार्च को होली का अवकाश घोषित था। लेकिन अब राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में 4 मार्च को भी ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881’ के तहत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा।
क्या होगा प्रभाव:
अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज लगातार दो दिन बंद रहेंगे।
बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में भी इस आदेश के तहत छुट्टी रहेगी।
लोग अब बिना किसी भागदौड़ के पूरे उत्साह के साथ भाईचारे का यह पर्व मना सकेंगे।
यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी किया गया है। शासन के इस फैसले से कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है, क्योंकि उन्हें परिवार के साथ त्यौहार मनाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
प्रमुख बिंदु (Quick Highlights):
तारीख: 4 मार्च 2026 (बुधवार)
कारण: होली का पावन पर्व
घोषणाकर्ता: सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

