नाबालिक के साथ बलात्कार के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और 23000/- रु जुर्माने की सजा । नाबालिक को प्रेमजाल में उलझा कर ले गया था आरोपी और फिर मंदिर में कर ली थी शादी ।
आगर मालवा-
नाबालिग पीडिता के साथ खोटा काम करने वाले अभियुक्त भेरूलाल पिता स्व बद्रीलाल गायरी उम्र 27 वर्ष निवासी खटीक गली सुसनेर को सुसनेर न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास व 23000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी, सुसनेर ने बताया कि फरियादी ने थाना सुसनेर में रिपोर्ट किया कि कल दिनांक 16/11/2020 के दिन करीब 02ः30 बजें मैं व मेरी पत्नी मेरी लडकी की उम्र करीब 14 साल 05 माह की घर पर थे तो मेरी लडकी ने बोला कि मैं अपनी सहेली के घर बाजार में जाने का बोला व चली गई मैंनें अपनी लडकी को शाम करीब 06ः00 बजें तक रास्ता देखा तो वो नही आई मुझे मेरी लडकी ने उसकी सहेली का नाम नही बताया था फिर मैनें व मेरी पत्नी दोनों ने मेरी नाबालिग लडकी को बाजार व रिस्तेदारी में तलाश किया कोई पता नही चला मुझे शंका है कि मेरी लडकी को अभियुक्त लेकर कही चला गया है फिर हम रिपोर्ट को आए । जब दिनांक 30/12/20 को पुलिस मेरी लड़की को मोरवी गुजरात से वापस सुसनेर लाई तब उसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हे जब आप लोगों ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था और मेरी सगाई कि बात करने लगे थे तो मैनें अभियुक्त को बताया था अभियुक्त ने कहा कि मैं तेरे बिना नही रह सकता अगर तू शादी किसी ओर से करेगी तो मैं मर जाउंगा हम दोनों कही चलते है शादी करके खुश रहेंगें 16/11/2020 भाई दूज के दिन तू 2ः30 बजें बस में बैठकर सीधे उज्जैन देवास गेट बस स्टैण्ड पहुंच जाना दुसरी बस से मैं भी आ जाउंगा थोडी देर बाद अभियुक्त भी आ गया हमने चिंतामण मंदिर में जब कोई नही था फूल माला डालकर शादी कर ली अंधेरा होने के कारण एकांत में रहें अगले दिन गुजरात मोरवी चले गये वहां हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे
उक्त प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर धारा 363,366,376(3),376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की 5(एल)/6 में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया ।
प्रकरण में विवेचना उनि आलोक परेटिया एवं उनि श्रीमती संगीताशर्मा द्वारा की गई ।
माननीय न्यायालय ने एडीपीओं श्री पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया
1 363 भादवि 05 साल का सश्रम कारावास ,1000 रूपयें अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक माह का सश्रम कारावास
2 366 भादवि 06 साल का सश्रम कारावास ,2000 रूपयें अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक माह का सश्रम कारावास
3 5एल/6 पोक्सों एक्ट 20 साल का सश्रम कारावास ,10000 रूपयें अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में तीन माह का सश्रम कारावास
4 376(3) भादवि 20 साल का सश्रम कारावास ,10000 रूपयें अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में तीन माह का सश्रम कारावास
प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग एडीपीओ श्री पवन सौलंकी ,कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 श्री आशीष सोनी एवं थाना मुंशी आरक्षक 231 श्री रामेश्वर यादव , सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।