अब नगरीय क्षेत्र आगर में सिंगल यूज प्लास्टिक को सख्ती के साथ किया जाएगा प्रतिबंध । 11 से 13 नवंबर तक छापामार कार्यवाही और समझाइश से चलाया जाएगा काम और इसके बाद लगेगा भारी भरकम जुर्माना । नगरपालिका ने बनाए कार्यवाही हेतु क्षेत्रवार 5 दल
आगर मालवा-
पूरे देश और प्रदेश में यू तो 01 जुलाई 2022 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ ही पोलीस्टाईरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन (धर्माकोल) के निर्माण, आयात, भण्डारण वितरण, विकष और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है पर इसका पालन कितना हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नही है ।
अब इसी दिशा में आगर नगरपालिका के अध्यक्ष नीलेश पटेल के नेतृत्व में आगर नगरपालिका उपरोक्त आदेश को सख्ती से लागू करने के मूड में आ चुकी है और इन सब सामग्रियों का व्यवसाय या वितरण करने वालो पर कार्यवाही हेतु नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दल गठित कर इनका नोडल अधिकारी जसवंत नरवाल सहायक ग्रेड-1 को बनाया गया है ।
ये वस्तुए रहेंगी प्रतिबंधित –
01. प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड़स
02. गुब्बारों के लिये उपयोग होने वाले प्लास्टिक की डंडिया
03. प्लास्टिक के झंडे
04. कैण्डी स्टिक
05. आईसक्रीम की डंडिया
06 पोलीस्टाईरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री।
07. प्लास्टिक प्लेटे कप, गिलास, काटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा,ट्रे जैसे कटलरी।
08. मिठाई के डिब्बो के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट।
O9. 100 माईक्रोन से कम प्लास्टिक एवं पीवीसी बेनर
10. प्लास्टिक स्ट्रीरर।
दिनांक 13 नवंबर तक उपरोक्त सिंगल यूज प्लास्टिक के स्टाकिस्टो, डिलरो, क्रेताओ. विक्रेतओ आयात कर्ताओं की निगरानी कर नियम के पालन हेतु निर्देशित करने का अनुरोध एवं छापामार कार्यवाही तत्पश्चात 14 नवंबर से उल्लंघनकर्ताओं से परिषद निर्णय अनुसार व्यापारियों जैसे हाट-ठेले वाले व्यवसायियों से 500 रू. व दूकानदारो रेस्टोरेंट संचालको से 1000 रू तथा धर्मशाला, मेरिज गार्डन, मेरिज हाल, रिसोर्ट आदि पर 5000 रू. अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी ।