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पंचायत सचिव की सेवा समाप्त की गई । धोखाधड़ी के आरोप सिद्द होने पर की गई कार्यवाही

आगर-मालवा-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आगर डीएस रणदा ने तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भादवा व वर्तमान सचिव ग्राम राजाखेड़ी सजनसिंह पिता निर्भय सिंह सिसौदिया पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 409, 467, 468 में दोष सिद्ध होने पर सेवाएं समाप्त की है।
जारी आदेशानुसार तत्कालीन ग्राम पंचायत भादवा के पंचायत सचिव के पद पर रहने के दौरान पंचायत सचिव पर न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 100188/2013 के निर्णय 31 अक्टूबर 2022 में दोष सिद्ध होने पर 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। जिसमें 02 वर्ष का कठोर कारावास पृथक से भुगतने हेतु आदेश पारित किया है।
जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा ने न्यायालयीन निर्णय में दोष सिद्ध होने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सचिव सजनसिंह की सेवा समाप्त की है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

 

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