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वेतन के भुगतान हेतु रिश्वत की मांग करने वाले आरोपी को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना

आगर मालवा- विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी सुरेशचंद्र मकवाना सहायक ग्रेड 2 शासकीय उच्‍चतर माध्यमिक विद्यालय कानड जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुये भ्रष्टा्चार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रू के जुर्मानें तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रू के जुर्मानें से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, आरोपी सुरेशचंद्र मकवाना ने दिनांक 21/06/2018 व इसके पूर्व शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कानड जिला आगर मालवा में सहायक ग्रेड 2 के पद पर रहते हुये आवेदक सवदान सिंह से उसे शासकीय प्रायमरी स्कूल खाखरी तहसील व जिला आगर मालवा मे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर मिलने वाले वेतन माह जनवरी, फरवरी व अप्रैल 2018 के भुगतान हेतु 1000/- रूपये की रिश्वत की मांग की। तत्पश्चात दिनांक 22/06/2018 को दोपहर के लगभग 2 बजे स्थापना कक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कानड जिला आगर मालवा में उक्त रिश्वत की राशि 1000/- रूपये आवेदक सवदान सिंह से प्राप्त की।
लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या‍यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई।
माननीय न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया । प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही अंतिम पंवार, निरीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के द्वारा की गई थी।

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