विक्रेता की मौत के 4 साल बाद विक्रेता से खरीदी जमीन । कुंडालिया बांध में डूब आई भूमि का लगभग 44 लाख का मुआवजा प्राप्त करने हुआ फर्जीवाड़ा । पीड़िता की शिकायत के बाद नलखेड़ा पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण । आरोपी कालूराम रातड़िया और उनकी पत्नी संतोष बाई निवासी मोड़ी जिला आगर मालवा पर दर्ज हुआ प्रकरण । भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 406 में हुआ प्रकरण दर्ज
आगर मालवा-
नलखेड़ा के कुंडालिया बांध में मुआवजा देने और लेने में जितने खेल हुए है उसकी बानगी किसी से छुपी हुई नही है और इस तरह के प्रयास अभी भी लगातार सामने आते रहते है ।
अब ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया है जिसमे आरोपीगणो ने भूमि स्वामी की मृत्यु के 4 वर्ष बाद सन 2010 में मृतक को विक्रेता बनाते हुए उस भूमिको अपने नाम से क्रय कर उसकी रजिस्ट्री करवाली और कुंडालिया बांध डूब में आई इस भूमि का लगभग 44 लाख का मुआवजा प्राप्त करने का प्रयास करने लगे ।
जी हां हम बात कर रहे है नलखेड़ा के ग्राम कोठड़ी की । इसी गांव में निवास करने वाली सोरम बाई पिछले काफी समय से कुछ इसी तरह की शिकायत आरोपीगण कालूराम रातड़िया पिता कलक्ष्मीनारायण रातड़िया एवं उनकी पत्नी संतोष बाई रातड़िया के खिलाफ राजस्व, पुलिस एवं पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से कर रही थी । इसके साथ ही इनके द्वारा सिविल कोर्ट में भी एक वाद प्रस्तुत किया गया ।
पीड़ित सोरमबाई और उसके पति घीसू का कहना है कि भूमि स्वामी हरलाल जो पीड़ता के ससुर और घीसू के पिता है उनकी मृत्यु 2006 में ही हो चुकी है और वे तभी से अपनी इस पुश्तेनी जमीन पर खेती करते चले आ रहे है पर जब यह भूमि कुंडालिया बांध डूब में आई तब उन्हें मालूम पड़ा कि इसका मुआवजा उनके नाम से ना होकर संतोष बाई पति कालूराम रातड़िया के नाम से आ रहा है तब उन्होंने प्रकरण में जांच की तो उन्हें मालूम पड़ा कि हमारी इस जमीन की रजिस्ट्री संतोष बाई ने अपने पति कालूराम रातड़िया के माध्यम से फर्जी रूप से करवा ली है क्योंकि 2010 में हुई रजिस्ट्री में मेरे पिता हरलाल को विक्रेता बताया गया है उनकी मृत्यु तो 2006 में ही हो गई थी तो फिर वह 2010 में कैसे रजिस्ट्री कर सकते है ? तभी से हम आरोपीगणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाही और रजिस्ट्री को निरस्त करवाने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं कोर्ट के चक्कर लगा रहे है ।
हालांकि अब आगर पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन में और फिर सुसनेर एसडीओपी पल्लवी शुक्ला के द्वारा ततपरता से की गई जांच के बाद अंततः नलखेड़ा पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ दिनांक 18/06/2023 को भा.द.स. की धारा 420, 467, 468, 471, 120B एवं 406 जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है ।
इस पूरे प्रकरण में पीड़ित पक्ष की सक्रियता का यह परिणाम रहा कि उन्होंने समय रहते इस संबंध में आगर मालवा के पूर्व कलेक्टर रहे अवधेश शर्मा को इसकी लिखित सूचना दी और फिर कलेक्टर अवधेश शर्मा ने उस समय और फिर बाद में जिले के वर्तमान कलेक्टर कैलाश वानखेड़े द्वारा भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं कोर्ट में मामला विचारधीन होने की जानकारी के चलते अभी तक आरोपी को मुआवजे का भुगतान नही किया गया है ।
कल नलखेड़ा थाने पर प्रकरण दर्ज होने के बाद आज फिर इस एफआईआर की कॉपी के साथ पीड़ित पक्ष कलेक्टर कार्यालय पहुँचा है और पुलिस में दर्ज प्रकरण एवं कोर्ट में प्रस्तुत प्रकरण का अंतिम निराकरण ना होने तक आरोपीगण को मुआवजे का भुगतान ना करने संबधी एक आवेदन कलेक्टर महोदय के नाम से दिया है । इस पूरे प्रकरण में पीड़ित पक्ष की विधिक एवं अन्य सहायता अभिभाषक एवं पत्रकार गिरीश सक्सेना द्वारा की जा रही है ।