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प्रधानमंत्री आवास में फर्जीवाड़े का मामला उज्जैन लोकायुक्त ने जिम्मेदार अधिकारीयों, कर्मचारियों एवं हितग्राहियों पर दर्ज किया प्रकरण –

उज्जैन:-
प्रधानमंत्री आवास में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर लोकायुक्त अब सक्रिय हो गया है इसी तरह के प्रकरणों में उज्जैन लोकायुक्त को शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने उज्जैन नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारीयों और शाजापुर जिले की जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया की ग्राम पंचायत लसुल्डिया जगमाल के विकास विस्तार अधिकारी सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है।
लोकायुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ज्योति शर्मा पति गोविन्द शर्मा निवासी 39, शनि मंदिर के पास डालडा फैक्ट्री मक्सी रोड, उज्जैन द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा के समक्ष दिनांक 17.10.2023 को उपस्थित होकर नगर पालिक निगम जिला उज्जैन के पी. सी. यादव कार्यवालन यंत्री, साहिल मैदावाला झोन – 2 प्रभारी, राजकुमार राठौर झोन-2 प्रभारी, भगवानसिंह चौधरी समयपाल द्वारा फर्जी भू-स्वमित्व के दस्तावेजों के आधार पर हितग्राही गोरधन पिता देवीसिंह, रामसिंह पिता देवींसिंह, एवं सुगनबाई पति देवीसिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध तरीके से प्रधानमंत्री आवास आवंटन कर शासन की राशि का गबन करने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की गई थी।
शिकायत सत्यापन कार्यालय में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक द्वारा किया गया था। शिकायत जांच के दौरान पाया गया कि आरोपीगणों, 1- साहिल मैदावाला, सहायक यत्रीं, 2 – राजकुमार राठौर उपयंत्री, 3 – सौम्या चतुर्वेदी उपयंत्री 4 – हर्ष जैन सहायक यंत्री एवं 5 – भगवानसिंह चौधरी समयपाल नगर पालिक निगम जिला उज्जैन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के एक ही परिवार के अपात्र हितग्राही (आरापी) 6- गोरधन पिता देवीसिंह, 7 – रामसिंह (अविवाहित ) पिता देवींसिंह, एवं 8 – सुगनबाई पति देवीसिंह को फर्जी भू-स्वमित्व दस्तावेजो के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की कुल राशि 6,00,000/- रूपये 02 किश्तो में अवैध रूप से आवंटित कर अपने-अपने पद का दुरूपयोग
करते हुए शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई ।
शिकायत के सत्यापन के दौरान उपरोक्त उल्लेखित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 10. 11.2023 को उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक द्वारा 1- साहिल मैदावाला, सहायक यत्रीं, 2 – राजकुमार राठौर उपयंत्री, 3 – सौम्या चतुर्वेदी उपयंत्री 4- हर्ष जैन सहायक यंत्री एवं 5-भगवानसिंह चौधरी समयपाल नगर पालिक निगम जिला उज्जैन एवं 6 – गोरधन पिता देवीसिंह, 7 – रामसिंह पिता देवीसिंह, एवं 8 – सुगनबाई पति देवीसिंह निवासी – प्रेम नगर गैस गोडाउन के पीछे मक्सी रोड़, उज्जैन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 2.39/2धारा 13 ( 1 ) ए, 13(2) भ्रा.नि.अधि. 1988 (सशो. 2018) 409, 420, एवं 120 बी भादंवि का पंजीबद्ध कर निगम केंद्र कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है।
इसी प्रकार लोकायुक्त उज्जैन ने शिकायतकर्ता सोनूलाल निवासी ग्राम लसुल्डिया जगमाल जिला शाजापुर द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन अनिल विश्वकर्मा के समक्ष दिनांक 14.09.2023 को उपस्थित होकर ग्राम पंचायत लसुल्डिया जगमाल जनपद पंचायत मोहन बडोदिया जिला शाजापुर में रोजगार सहायक राहुल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण कार्य किये बिना शासन की राशि का गबन करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की गई थी।
शिकायत का सत्यापन कार्यालय में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक द्वारा किया गया था। शिकायत जांच के दौरान पाया गया कि आरोपीगणों, मजहर खान विकास विस्तार अधिकारी (ए.डी.ई.ओ.), भगवानसिंह गुर्जर सचिव राहुल शर्मा रोजगार सहायक ग्राम पंचायत लसुल्डिया जगमाल जनपद पंचायत मोहन बडोदिया जिला शाजापुर द्वारा हितग्राही स्वर्गीय माधौ पिता धूलजी निवासी लसुल्डिया जगमाल जनपद पंचायत मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को आवास स्वीकृत करवा कर प्रधानमंत्री आवास निर्माण करवाये बिना फर्जी जिओटेग कर 04 किश्तो में 1,20,000/- रूपये की राशि आहरित कर पद का दुरूपयोग करते हुए शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई।
शिकायत के सत्यापन के दौरान उपरोक्त उल्लेखित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 10.11.2023 को उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक द्वारा तत्कालीन 1- विकास विस्तार अधिकारी मजहर खान (सेवा निवृत), 2- तत्कालीन सचिव भगवनसिंह गुर्जर एवं 3- रोजगार सहायक राहुल शर्मा, ग्राम पंचायत लसुल्डिया जगमाल, जनपद पंचायत मोहन बडोदिया, जिला शाजापुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 238/2-3धारा 7 भ्र.नि.अधि. 1988 (सशो 2018) एवं 120 बी भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य संलिप्त अधिकारी / कर्मचारी की भूमिका के संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है।

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