ब्रेकिंग
नेशनल हेराल्ड मामला। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया सोनिया गांधी, राहुल गांधी का पुतला दहन आतंक मचा रहे लाल मुंह के बंदर को पकड़ने में तीन दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वन विभाग को मिली सफलता।... नरवाई जलाने वाले कृषकों की पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि होगी बंद। इन किस... आगर-मालवा जिले में लघु उद्योग विकास परिषद् के जिला कार्यालय का हुआ उद्घाटन, युवाओं एवं महिलाओ को स्व... वक्फ संशोधन एक्ट को वापस लेने की मांग के साथ मुस्लिम समाज ने तहसीलदार को ज्ञापन सोंपा शाही जामा मस्ज... संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्टर एवं सीएमएचओ के नाम दिया ज्ञापन। कार्य स्थल पर काली पट्टी बां... अब शाला समय पर शाला बंद मिलने पर होगी शिक्षक और संस्था प्रभारी पर कार्रवाई। जारी हुआ आदेश विकासखंड स्तर पर होगा पुस्तक मेले का आयोजन। उचित मूल्य में सामग्री की आस में पिछले वर्ष मेले में गए ... माधव गौशाला एवं अपना घर वृद्ध आश्रम में सेवा के साथ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मनाया मुख्यमंत्री डॉ... मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने जन्म दिवस पर गो-अभ्यारण सालरिया में लगाया आँवले का पौधा। 58 करोड़ 9...

अधिक शुल्क राशि वसूलने पर श्री आस्था अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल सुसनेर पर 2 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित

आगर-मालवा, 12 जुलाई/कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के श्री आस्था अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल सुसनेर द्वारा विद्यार्थियों से 10 प्रतिशत अधिक शुल्क राशि वसूलने पर 2 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
जारी आदेशानुसार जिले में संचालित निजी विद्यालयों में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के क्रियान्वयन की जाँच हेतु गठित विकासखंड स्तरीय जाँच समिति द्वारा श्री आस्था अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल की जांच के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में विभिन्न कक्षाओं में बिना जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि की गई है, जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 04 के उपनियम (01) (02) (03) का उल्लंघन की श्रेणी में आने पर वसूली गई अधिक राशि संबंधित विद्यार्थियों के पालकों को 30 दिवस में वापस कर जिला समिति को सूचित करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश का प्रथम बार उल्लंघन होने पर दो लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त स्कूल प्रबंधक को अधिरोपित शास्ति राशि विभागीय पोर्टल के माध्यम से जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगी।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!