फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के साथ ही वित्तीय अनियमितता पर स्वास्थ्य विभाग के सहायक ग्रेड-3 निलंबित। कलेक्टर ने जारी किया आदेश
आगर मालवा 22जुलाई। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने वित्तीय अनियमितता करने पर स्वास्थ्य विभाग के सहायक ग्रेड 3 मनोज शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेशानुसार सहायक ग्रेड – 03 मनोज शर्मा, द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए राशि रूपये 14474 केशबुक में एडवांस दर्शाये जाकर अवैधानिक रूप से लम्बे समय तक अपने पास रखी गई तथा स्वयं 05 प्रतिशत विकलांग होते हुए नियम विरूद्ध 50 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, उक्त कृत्य प्रथम दृष्यता मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानो के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है, उक्त कृत्य के लिये म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 3 मनोज शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया हैं। निलंबन अवधि की प्रभावशीलता के दौरान इनका मुख्यालय विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड सुसनेर रहेगा एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेगे, इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।