ब्रेकिंग
आगर में खुला प्रदेश का पहला सीपी प्लस सिक्योरिटी सिस्टम शोरूम। कलेक्टर और एसपी ने किया उद्घाटन हमेशा विवादों में रहने वाली बड़ोद की सीएमओ संध्या सरयाम ने अब कराया पार्षद पर थाने में प्रकरण दर्ज। ... अपना घर वृद्धा आश्रम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, कलेक्टर, एसपी, सीईओ ने वृद्ध जनों का... तहसीलदार, पटवारी और उप पंजीयक सहित कुल 11 लोगों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनिय... जिले के 70 किसान कर रहे पिछले 24 साल से मुआवजे का इंतजार । दूसरे जिले के किसानों को 18 साल पहले ही म... राज्य कर्मचारी संघ ने 25 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौपा मप्र के अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्षों से ल... श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सोपा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को आभार पत्र। पत्रकार बीमा एवं दुर्घटना योजन... राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की विवादित टिप्पणी पर विरोध, कांग्रेस विधायक सहित क... देश में जगह-जगह सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। भाजपा नगर मंडल आग... भारतीय किसान संघ ने खोला केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा। आक्रोश रैली में सैकड़ो ट्रैक्टर और...

शासकीय भूमि पर किया गया नामांतरण निरस्त किया गया। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। तहसीलदार के प्रतिवेदन में आए चौंकाने वाले तथ्य। नगर परिषद ने किया था निजी भूमि मानकर फोती नामांतरण

आगर मालवा –
नगर परिषद नलखेड़ा द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए एक फोती नामांतरण को कलेक्टर ने अपने यहां प्रचलित एक प्रकरण में आदेश जारी कर निरस्त कर दिया है।
यह पूरा मामला नलखेड़ा के भूमि सर्वे क्रमांक 250 को लेकर हैं जिसमें नलखेड़ा निवासी शिकायतकर्ता कमल अग्रवाल ने कलेक्टर को शिकायत की थी कि नलखेड़ा का भूमि सर्वे क्रमांक 250 शासकीय है इसके बाद भी नगर परिषद नलखेड़ा द्वारा इस पर कुछ लोगों का नामांतरण आवेदन स्वीकार कर उनका नामांतरण कर दिया गया है। जो की पूरी तरह अवैध हैं।
शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर ने इस प्रकरण की जांच अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर-नलखेड़ा को सोपी जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार नलखेड़ा और मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद नलखेड़ा से अलग-अलग जांच प्रतिवेदन माँगाए गए। जहां एक और सी.एम.ओ. नलखेड़ा ने अपने जांच प्रतिवेदन में नामांतरण की पूरी प्रक्रिया को वैध ठहराया वहीं तहसीलदार नलखेड़ा ने अपनें जांच प्रतिवेदन में नलखेड़ा के भूमि सर्वे क्रमांक 250 को शासकीय नंबर बताते हुए इस पर किए गए नामांतरण को अवैधानिक बताया। साथी तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया कि नगर परिषद ने यह जानते हुए की संबंधित भूमि शासकीय हैं के बाद भी इस पर अवैधानिक नामांतरण किया ।
अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर-नलखेड़ा द्वारा तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी नलखेड़ा से प्राप्त इस प्रकार के प्रतिवेदनों के आधार पर अपना एक प्रतिवेदन तैयार कर इस विषय को लेकर न्यायालय कलेक्टर में प्रचलित प्रकरण में प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर कलेक्टर ने नगर परिषद नलखेड़ा द्वारा किए गए फोती नामांतरण को विधि अनुरूप नहीं पाए जाने पर संकल्प क्रमांक 33 दिनांक 19/ 01/2023 सूची में अंकित 1 लगायत 5 तक किए गए नामांतरण को निरस्त किया है।
शिकायतकर्ता कमल अग्रवाल का कहना है कि नगर परिषद की एक पीआईसी सदस्य ने अपने प्रभाव का गलत उपयोग कर इस तरह शासकीय भूमि पर नामांतरण स्वीकृत कराया था जो अब कलेक्टर महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया है साथ ही शिकायतकर्ता ने बताया कि इस भूमि पर इसी तरह के नामांतरण का प्रयास एक पूर्व सीएमओ के समय भी किया गया था पर उस समय के सीएमओ ने बिना वैधानिक दस्तावेजों के इस तरह के नामांतरण को स्वीकृत करने से इंकार कर दिया था और फिर जब सीएमओ बदले तो एक बार फिर इस तरह के अवैधानिक नामांतरण का प्रयास किया गया और वह सफल भी रहा साथ ही पूरे प्रकरण की खास बात यह भी है कि इस प्रकार अवैध रूप से नामांत्रित की गई भूमि पर नगर परिषद नलखेड़ा द्वारा प्रधानमंत्री आवासो को भी स्वीकृत कर दिया गया है और अब इसकी भी शिकायत मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को की जाएगी-

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!