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तहसीलदार, पटवारी और उप पंजीयक सहित कुल 11 लोगों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज किया प्रकरण। सिंचित भूमियों को असंचित बताकर रजिस्ट्रीया करने का मामला

आगर मालवा-
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने आगर के तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी और पंजीयन विभाग के उपपंजीयक सहित कुल 11 लोगों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
यह प्रकरण सिंचित भूमियों को असिंचित बताकर रजिस्ट्री करने को लेकर दर्ज हुआ है।
भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलने वाले इस प्रकरण की खास बात यह है कि इस प्रकरण में शिकायतकर्ता हरिनारायण यादव द्वारा वर्ष 2010 में इस संबंध में शिकायत की गई थी और इस शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2016 में प्रकरण दर्ज किया गया था पर वर्ष 2016 में दर्ज हुए इस प्रकरण की जानकारी फरियादी को वर्ष 2024 में लगी हैं जब उसे इस प्रकरण में बयान देने के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की उज्जैन इकाई द्वारा बुलाया गया।
शिकायतकर्ता हरिनारायण यादव ने बताया कि वर्ष 2010 में उसने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यह शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में की थी पर उस समय विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से उसने कई बार विभाग से संपर्क किया पर कहीं पर भी उसे कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ पर अब वर्ष 2024 सितंबर माह में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन से उसे एक सूचना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उसे इस शिकायत के संबंध में बयान के लिए उज्जैन कार्यालय बुलाया गया और जब वह उज्जैन कार्यालय पहुंचा तो उसकी जानकारी में आया कि उसकी शिकायत पर वर्ष 2016 में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अब कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए उसके बयान दर्ज किया जा रहे हैं।
हरिनारायण यादव ने अपनी शिकायत में बताया था की सिंचित भूमि को असंचित बताकर शासन को करोडो रुपए की चपत लगाई जा रही है और इस खेल में संबंधित विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिली भगत है।
हरिनारायण यादव की इस शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जांच उपरांत शिकायत को सही पाया और जांच में आए साक्ष्य के आधार पर इस फर्जीवाड़े में प्रारम्भिक रूप से संलिप्त पाए गए आरोपीगण (1) गुल मोहम्मद पिता आमिर उल्ला खान, निवासी- लाखाखेडी (2) श्रीमती कैलाशबाई पत्नी श्री भगवानसिंह राजपूत, निवासी- लाखाखेडी (3) लालसिंह पिता लक्ष्मण अहिर, निवासी-सेमली (4) श्रीमती मोतियाबाई पत्नी श्री भंवरलाल गायरी गुर्जर, निवासी-आगर (5)फरमानउल्ला पिता श्री रूखमानउल्ला, निवासी-आगर (6) हिदायतउल्ला पिता श्री रूखमानउल्ला, निवासी आगर (7) श्रीमती प्रेमबाई पति श्री रामदयाल गुर्जर, निवासी-पचेटी (8) श्रीमती लीलाबाई पति श्री रामचंद्र गुर्जर, निवासी पचेटी (9) पटवारी बापूलाल वर्मा (10) तहसीलदार हुकमचंद सोनी (11) तत्का0 उप पंजीयक आगर पूरणसिंह भील के विरूद्ध धारा 420, 120बी, भा0द0वि0 एवं 13(1) (डी). 13 (2) भ्र.नि.अधि. 1988 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
गिरीश न्यूज़ ने जब इस संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक कल्पना मिश्रा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले ही यह प्रकरण सोपा गया है इसलिए शिकायतकर्ता को उसके बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था अब सारी औपचारिकता पूर्ण कर जल्द ही चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा-

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