आगर मालवा-
आगर मालवा जिले में पदस्थ एक नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी पर कार्रवाई करते हुए शासन ने उन्हें फिर से पटवारी बना दिया है। कलेक्टर आगर मालवा राघवेंद्र सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक 261/2402/2021/सात/4, भोपाल दिनांक 10/02/2025 के द्वारा श्री अरुण चंद्रवंशी, नायब तहसीलदार, (परिवीक्षाधीन) जिला आगर-मालवा, को मप्र सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मप्र जूनियर प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम 2011 अनुसूची-5 की कंडिका-6 के अनुसार श्री अरुण चंद्रवंशी को नायब तहसीलदार के पद से पदावनत करते हुए उनके पूर्व मूल पद पटवारी पर पदस्थ किया गया है। अतः उक्त आदेश के पालन में श्री अरुण चंद्रवंशी को उनके पूर्व के पटवारी पद पर पदस्थ होने हेतु जिला उज्जैन में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता है। वे दिनांक 11/02/2025 को दोपहर पश्चात जिला उज्जैन हेतु भारमुक्त किए जाते हैं एवं श्री अंबरीश चौहान, प्रभारी तहसीलदार नलखेड़ा को उपतहसील बड़ागांव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अरुण चंद्रवंशी के नीमच और आगर मालवा जिले में रहते हुए उनको प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध पारित आदेश के आधार पर की गई है जिसमें प्रधानमंत्री आवास एवं जमीन बंटवारे का प्रकरण भी शामिल है साथ ही इनके द्वारा एक-एक वर्ष की अवधि के लिए गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनाए जाना भी शामिल था इसकी शिकायत होने पर लोकायुक्त ने भी शिकायत दर्ज कर ली थी वर्तमान में यह बड़ागांव में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे।
गिरीश न्यूज़ ने जब अरुण चंद्रवंशी से इन संबंध में चर्चा की तो उन्होंने शासन की इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही है।