ब्रेकिंग
मलिक को अपने कार चालक से 2.60 लाख की उधारी वापस मांगना पड़ा महंगा, हुई हत्या, पुलिस ने आरोपी कार चाल... आगर मालवा पुलिस को मिली सफलता, घर में हुई नकबजनी का पर्दाफाश, 80,000 रुपये नकद व आरोपी गिरफ्तार राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए आगर मालवा के वीर शहीद बद्रीलाल यादव । अंतिम यात्रा में प्... कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ एवं हम्माल_तुलावटी संघ के बीच हम्माली दर विवाद का हुआ समाधान । अब दीपावली... अध्यक्ष प्रतिनिधि पर लगा अनाधिकृत हस्तक्षेप कर नगर परिषद के विकास को रोकने का आरोप । पार्षद दल ने कल... आगर कृषि उपज मंडी के हम्माल_तुलावटी संघ ने रोका व्यापारियों का काम । हम्माली बढ़ाने की मांग। एसडीएम ... मछली पालन करने से रोक रहे दबंग । पट्टे पर मिले तालाब में भी मछुआ सहकारी समिति नहीं कर पा रही मछली पा... नगर पंचायत सफाई कर्मचारी ने सीएमओ के चेंबर में सीएमओ के सामने गटका ज़हर । मचा हड़कंप सरकारी भूमि पर नगर पंचायत के कर्मचारी ने बनाया दो मंजिला पक्का मकान । राजस्व निरीक्षक ने तहसीलदार को... दशहरे का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया । यहां जन सहयोग से बनाए गए 35 फीट के रावण पुतले का किया ग...

पंचायत सचिव की सेवा समाप्त की गई । धोखाधड़ी के आरोप सिद्द होने पर की गई कार्यवाही

आगर-मालवा-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आगर डीएस रणदा ने तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भादवा व वर्तमान सचिव ग्राम राजाखेड़ी सजनसिंह पिता निर्भय सिंह सिसौदिया पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 409, 467, 468 में दोष सिद्ध होने पर सेवाएं समाप्त की है।
जारी आदेशानुसार तत्कालीन ग्राम पंचायत भादवा के पंचायत सचिव के पद पर रहने के दौरान पंचायत सचिव पर न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 100188/2013 के निर्णय 31 अक्टूबर 2022 में दोष सिद्ध होने पर 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। जिसमें 02 वर्ष का कठोर कारावास पृथक से भुगतने हेतु आदेश पारित किया है।
जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा ने न्यायालयीन निर्णय में दोष सिद्ध होने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सचिव सजनसिंह की सेवा समाप्त की है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!