जिले के लोकसेवा केंद्रों के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया का मामला । हाईकोर्ट इंदौर ने नए संचालको को अलॉटमेंट देने पर लगाया स्टे । कोर्ट की अनुमति के बिना अलॉटमेंट जारी करने पर लगाई रोक-
आगर मालवा-
जिले के लोकसेवा केंद्रों के लिए नए संचालको की नियुक्ति हेतु जारी टेंडर प्रक्रिया के अंतिम चरण के पूर्व हाईकोर्ट इंदौर ने आज दिए अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में इन लोकसेवा केंद्रों को किसी नए संचालको को अलॉटमेंट देने पर प्रतिबंध लागते हुए अपने आदेश में कहा है कि रेस्पोडेन्ट इस कोर्ट की मंजूरी के बिना किसी नए संचालको को इन लोकसेवा केंद्रों का अलॉटमेंट नही करेंगे ।
पीटीशनर्स ने गिरीश न्यूज़ को बताया है कि उनके द्वारा माननीय हाईकोर्ट के आदेश की एक प्रति ततकाल सभी रिस्पॉडेंट्स जिसमे मुख्य सचिव लोकसेवा प्रबंधन मप्र शासन, कार्यपालक निदेशक राज्य लोकसेवा केंद्र, कलेक्टर आगर मालवा एवं सीईओ ई गवरनेंस सोसायटी जिला आगर मालवा है को मेल एवं अन्य साधनों द्वारा भेज दी गई है –
इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए आप गिरीश न्यूज़ द्वारा 14 सितम्बर को प्रकाशित न्यूज़ का इस नीचे दिए गए पिक को टच कर अध्ययन कर सकते है –