लोकायुक्त उज्जैन ने आगर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के. के. अग्रवाल के विरुद्ध दर्ज किया भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में प्रकरण। सामग्री खरीदने में 12 लाख रूपये के भ्रष्टाचार का मामला
आगर मालवा :-
आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश देसाई द्वारा सूचना अधिकार के तहत प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर की गई शिकायत पर आखिरकार लोकायुक्त उज्जैन ने आगर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के. के. अग्रवाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है ।
आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश देसाई द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन अनिल विश्वकर्मा के समक्ष दिनांक 13.10.2023 को उपस्थित होकर के. के. अग्रवाल पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला आगरमालवा (वर्तमान मे निलंबित प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि. सोयतकला जिला आगरमालवा) के विरूद्ध 38,81,755 /- रूपये की सामग्री की खरीदी में पद का दुरूपयोग करते हुए लगभग 12,00,859/- रूपये की वित्तीय अनियमितता करने के संबंध में शिकायत की थी।
शिकायत का सत्यापन कार्यालय में पदस्थ निरीक्षक दीपक सेजवार द्वारा किया गया।
शिकायत जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी के.के. अग्रवाल द्वारा लोकशिक्षण संचालनालय भोपाल से प्राप्त 38,81,755 /- रूपये के बजट को म.प्र. भंडार क्रय नियम 2015 का उलंघन कर, कलेक्टर गाईडलाईन तथा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर श्री धनलक्ष्मी ट्रेडर्स भोपाल से सामग्री खरीद कर शासन को 12,00,859 /- रूपये का अधिक भुगतान कर पद का दुरूपयोग करते हुए शासन को राजस्व हानि पहुंचाई।
शिकायत सत्यापन के दौरान शिकायत में उल्लेखित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 08.11.2023 को निरीक्षक दीपक सेजवार द्वारा कृष्णकुमार अग्रवाल (के. के. अग्रवाल) पूर्व प्रभारी जिला शिक्षाधिकारी जिला आगरमालवा (वर्तमान में प्राचार्य, उ.मा.वि. सोयतकलां -निलंबित) के विरूद्ध अपराध क्रमांक 236/2023 धारा 7, 13 (1)ए. 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 (संशो. 2018) एवं धारा 409 भा. दं.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य संलिप्त अधिकारी / कर्मचारी एवं सामग्री प्रदायकर्ता फर्म की भूमिका के संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है।