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जज पर जूता फेंकने का मामला। गिरफ्तारी न देने पर अब आरोपी की चल अचल संपत्ति की जाएगी कुर्क। न्यायालय ने जारी की उद्घोषणा

आगर मालवा –
आगर के बहुचर्चित प्रकरण जिसमे आगर के एडीजे पर जूता फेक कर उन्हें मारने का आरोप लगा है के आरोपी नितिन अटल पर अब न्यायालय और पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है।
इसके तहत आगर के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय द्वारा धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आरोपी को फरार उद्घोषित किया गया है साथ ही इसमें उल्लेखित किया गया है कि यदि फरार आरोपी नितिन पिता घनश्याम अटल निवासी मालीखेड़ी रोड आगर दिनांक 30.3.2024 तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता हैं तो उस दशा में फरार आरोपी के विरुद्ध धारा 83 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आरोपी की समस्त चल, अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
हम आपको बता दें कि दिनांक 22/01/2024 को प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही प्रकरण का आरोपी फरार चल रहा हैं और इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000/- रू. का इनाम भी घोषित किया गया है पर इसके बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा हैं जिसके बाद अब प्रकरण में यह नया अपडेट है जिसके तहत न्यायालय ने आरोपी की फरारी उद्घोषणा जारी की है-

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