प्रधानमंत्री आवास का मामला । पात्रों को अपात्र और अपात्र को पात्र करने के मामले में जांच की फिर से उठी मांग
आगर मालवा- नगरीय निकायों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए भ्रष्टाचार किसी से छुपे हुए नहीं है । क्योंकि शायद ही कोई निकाय हो जहां इस तरह के आरोप ना लगे हो या इस तरह विवादित भवन देखने में ना आते हो। इसी तरह का मामला नलखेड़ा नगर पंचायत में भी सामने आया है जहां प्रधानमंत्री आवास के तहत पहले 210 पात्रों की सूची जिसमें कुछ अपात्र भी शामिल किए गए थे जारी की गई बाद में जांच के आदेश होने के बाद जब राजस्व विभाग द्वारा जांच की गई तो उसमें 75 ऐसे पाए गए जो अपात्र श्रेणी के थे पर बाद में मालूम पड़ा के इन अपात्रों में से पांच को भी आवेदक रूप से राशि जारी कर दी गई है । ऐसी ही शिकायत लेकर नलखेड़ा निवासी एक पीड़ित अब्दुल रहीम पिता गफ्फार खान कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे और वहां अपने आवेदन में कुछ इस तरह से अपनी शिकायत रखी है-
श्रीमान से निवेदन है कि नगर परिषद नलखेडा के जवाबदार अधिकारी के द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना में पात्र पाए गए 210 हितग्राही वाली सूची मे से जांच दल अधिकारी के द्वारा किए गए सर्वे सूची मे 75 आवेदक जो अपात्र किए गए थे उसमे से 5 आवेदक को आवास योजना का लाभ स्वीकृत कर दिया गया है ।
जबकी जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच दल के द्वारा सर्वे में पात्र पाए गए 135 आवेदक को आवास योजना का लाभ स्वीकृत करने के लिए सुची अनुमोदीन की थी ।
यह कि मेरा भवन कच्चा है, जिसे जांच दल ने पक्का बताकर अपात्र कर दिया एवं आवास योजना के लाभ से वंचीत कर दिया गया ।
इस मामले में मेरे द्वारा विगत 18 माह से शिकायत की जा रही है। लेकिन मेरी समस्या का निराकरण करने मे जबाबदार अधिकारी के द्वारा असमर्थता व्यक्त करते हुए बताया गया है कि जो लोग के नाम आपात्र सूची मे है, उन्हें पात्र करने का एवं आवास योजना का लाभ स्वीकृत करने का उन्हें अधिकार नहीं है ।
लेकिन श्रीमान से अनुरोध है कि नगर परिषद नलखेड़ा के द्वारा जांच मे पाए गए 75 आवेदक मे से 5 आवेदक को किस आधार पर आवास योजना का लाभ स्वीकृत किया गया ?
श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा भी कच्चा मकान है, स्वयं नाम का स्वामीत्व प्रमाण पत्र भी है । प्रधान मंत्री आवास योजना की गाइड लाइन के अनुसार ही मैने प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए निकाय मे आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु जांच दल के द्वारा असत्य अप्रमाणीत जाँच करके मेरे कच्चे भवन को पक्का बता कर अपात्र कर दिया ।
वहीँ कार्यालय नगर परिषद नलखेड़ा से सुचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार निकाय के द्वारा उन लोगों को भी आवास योजना का लाभ स्वीकृत कर दिया गया है जो जांच दल के द्वारा अपात्र कर दिए गए थे।
आवेदन के साथ पात्र सुची, अपात्र सुची एवं जिन्हें राशी स्वीकृत की गई है, वो सुची भी सल्गन है।
अत: विकास में हुई इस अनियमीतता की जांच करके मुझे भी उसी तरह से आवास योजना का लाभ स्वीकृत करने की कृपा करे जिस तरह से जांच में पाए गए अपात्र को आवास योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है –