ब्रेकिंग
पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की प्रताड़ना से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगर मालवा प्रांत ने दिया... नेशनल हेराल्ड मामला। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया सोनिया गांधी, राहुल गांधी का पुतला दहन आतंक मचा रहे लाल मुंह के बंदर को पकड़ने में तीन दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वन विभाग को मिली सफलता।... नरवाई जलाने वाले कृषकों की पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि होगी बंद। इन किस... आगर-मालवा जिले में लघु उद्योग विकास परिषद् के जिला कार्यालय का हुआ उद्घाटन, युवाओं एवं महिलाओ को स्व... वक्फ संशोधन एक्ट को वापस लेने की मांग के साथ मुस्लिम समाज ने तहसीलदार को ज्ञापन सोंपा शाही जामा मस्ज... संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्टर एवं सीएमएचओ के नाम दिया ज्ञापन। कार्य स्थल पर काली पट्टी बां... अब शाला समय पर शाला बंद मिलने पर होगी शिक्षक और संस्था प्रभारी पर कार्रवाई। जारी हुआ आदेश विकासखंड स्तर पर होगा पुस्तक मेले का आयोजन। उचित मूल्य में सामग्री की आस में पिछले वर्ष मेले में गए ... माधव गौशाला एवं अपना घर वृद्ध आश्रम में सेवा के साथ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मनाया मुख्यमंत्री डॉ...

शासन के कार्य में भ्रष्टाचार करने के आरोपियों को सात-सात साल की सजा और तीन-तीन लाख रुपए का जुर्माना । आरोपियों में उद्यानिकी विभाग आगर के पूर्व जिला अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी एवं व्यवसायी भी शामिल ।

शासन के कार्य में भ्रष्टाचार करने के आरोपियों को सात-सात साल की सजा और तीन-तीन लाख रुपए का जुर्माना ।
आरोपियों में उद्यानिकी विभाग आगर के पूर्व जिला अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी एवं व्यवसायी भी शामिल ।
कुल 14,20,000/ के भ्रष्टाचार में नपे अधिकारी कर्मचारी एवं व्यवसायी ।
एएसजे प्रदीप दुबे ने सुनाया फैसला।
आरोपी
1. रमेशचंद्र पिता दयाराम पिपल्दे, उम्र 65 वर्ष निवासी- शाहपुरा थाना गोगांवा जिला खरगौन म.प्र.
2. दिनेशचंद्र पिता मोहनलाल, उम्र-65 वर्ष निवासी-208, लोहे का पुल रतलाम म.प्र.
3. देवीलाल पिता नारायण लाल रंगोठा, उम्र 44 वर्ष निवासी- बाबुल्दा थाना भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.
4. अनिल पिता दुर्गाराम बीटला, उम्र-37 वर्ष निवासी- बोरूट जिला रतलाम म.प्र.
5. उमेश पटेल पिता बिट्ठल भाई पटेल, उम्र 48 वर्ष निवासी- अनियार जिला अरबल्ली गुजरात सिद्ध हुए दोषी ।
शासन की ओर से यशराज परमार, ए.जी.पी. ने की पैरवी

“* प्रकरण की प्रारंभिक जानकारी “*

बेईमानी से मध्यप्रदेश शासन को संपत्ति परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित कर 14,20,000 रू पिंक विजन एग्रोटेक कंपनी को भुगतान कर शासन को नुकसान पहुंचाकर कारित किया, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में  विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए एवं कारोबार के अनुकम में जान-बूझकर करने के आशय से दस्तावेजों में मिथ्या प्रविष्टियां की गई एवं उनमें तात्विक विशिष्टियों का लोप कर लेखा का मिथ्याकरण किया तथा आपराधिक षडयंत्र के अग्रसरण में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में नियोजित या व्यापारी या

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!