आगर-मालवा-
आगर विद्युत वृत्त अंतर्गत फेल ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कृषकों एवं ग्रामवासियों को राहत प्रदान करने हेतु परिवहन शुल्क योजना लागू की गई है। योजना के तहत यदि कोई कृषक या ग्रामीण स्वयं वाहन उपलब्ध कराकर ट्रांसफार्मर लाने-ले जाने का कार्य करता है, तो उसे निर्धारित दरों के अनुसार परिवहन शुल्क दिया जाएगा।
अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग श्री रत्नेश अयाची ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को संबंधित वितरण केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति, कैंसिल चेक की प्रति तथा आधार कार्ड की छायाप्रति शामिल है। परिवहन शुल्क दूरी के आधार पर निर्धारित किया गया है। 0 से 25 किलोमीटर तक 400 रुपये, 25 से 50 किलोमीटर तक 800 रुपये तथा 50 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 800 रुपये के साथ प्रति अतिरिक्त किलोमीटर 8 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा।
विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उन्होंने फेल ट्रांसफार्मर के परिवहन में सहयोग किया है, तो वे नियमानुसार अपना परिवहन शुल्क अवश्य प्राप्त करें।
